जिला पूर्ति अधिकारी अभिषेक कुरील ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को जुलाई 2024 का खाद्यान्न 08 जुलाई से 20 जुलाई 2024 के मध्य निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण की इस अवधि में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, और 20 जुलाई 2024 को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी।
अंत्योदय लाभार्थियों को 14 किलोग्राम गेहूँ और 21 किलोग्राम चावल (कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न) निःशुल्क दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को 02 किलोग्राम गेहूँ और 03 किलोग्राम चावल (कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट/व्यक्ति) निःशुल्क दिया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। खाद्यान्न वितरण के इस कार्यक्रम से हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा और उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
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