रामपुर : परिवाद संख्या 128/2023, मजहर मियां बनाम अधिशासी अभियंता आदि के मामले में उपभोक्ता फोरम ने 25.07.2024 को आदेश पारित किया। इस आदेश में विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह राजस्व बिल दिनांक 24.09.2023 को वापस ले और उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन काटे जाने पर जमा किए गए 10,000 रुपए की राशि को भविष्य के बिल में जोड़ें।
इसके अलावा, उपभोक्ता पर फर्जी तरीके से मीटर टेंपर का इल्ज़ाम लगाने के लिए विद्युत विभाग को उपभोक्ता को मुकदमे के खर्च के तौर पर 5,000 रुपए की राशि देने का भी आदेश दिया गया है।
यह आदेश उपभोक्ता मजहर मियां शायर उर्फ मजहर मियां रामपुरी के पक्ष में आया है, जिनकी पैरवी अधिवक्ता काशिफ कामरान खान और मोहम्मद शुएब खान ने की।
इस निर्णय से उपभोक्ता को बड़ी राहत मिली है और यह विद्युत विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है कि उपभोक्ताओं के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए।
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