Rampur News : स्वार कोतवाली में तीन नए कानूनों पर जागरूकता गोष्ठी

स्वार। स्वार कोतवाली में उप जिलाधिकारी अमन देवल, क्षेत्राधिकारी अतुल पांडे, और कोतवाल संदीप त्यागी की अध्यक्षता में आयोजित गोष्ठी में नए कानूनों की जानकारी दी गई। इसमें अधिवक्ता, पुलिस, व्यापारी, और वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए।

गोष्ठी में बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया गया है। ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करते हैं।

अधिकारियों ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, सहायक और प्रभावी बनाना है। नए कानून में महिलाओं के प्रति अपराध पर कोई समझौता नहीं होगा। नाबालिग बच्चियों के मामलों में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड और गैंगरेप के मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अंग्रेजों के जमाने के राजद्रोह कानून को भी पूरी तरह से निरस्त किया गया है।

इस मौके पर नायब तहसीलदार राजेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह, धन्नूमल बंसल, बलबीर सिंह चौहान एडवोकेट, सुदर्शन मदान, हाफिज ताहिर, राजीव अग्रवाल, जियाउद्दीन खां, प्रवीण कुमार, और मोहम्मद अनस खां उपस्थित रहे।

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