**Rampur News: कोर्ट ने पनवडिया मस्जिद पक्ष को राहत देते हुए स्टे जारी किया, अब नही टूटेगी मस्जिद की दुकानें।

रामपुर में नगर पालिका ने पनवडिया मस्जिद की दुकानों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि चौराहे पर बनी बंजर भूमि पर दुकानें बनाईं गई हैं। नगर पालिका ने दुकानदारों को 14 दिन का समय दिया था कि वे स्वयं दुकानें तोड़ लें, अन्यथा नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, मस्जिद के मुतवल्ली मौलाना आफ़ताब अहमद ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को राहत देते हुए इस मामले पर स्टे जारी कर दिया है, जिससे दुकानों को न तोड़ा जाए। 

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**FAQs:**

1. **What did the municipal notice pertain to?**
   - The municipal notice was regarding the demolition of 21 shops built on barren land near Panwadiya Masjid.

2. **What was the court’s response to the municipal notice?**
   - The court granted a stay to the masjid's plea, halting the immediate demolition of the shops.

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