**Rampur News: कालेज की संपति बेचने की अनुमति देने में प्रधानाचार्य पर गिरी गाज**

जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रभारी पद पर रहते हुए सनातन धर्म इंटर कालेज की अचल संपत्ति बेचने की अनुमति देने के मामले में प्रधानाचार्य हरिनाथ सिंह को निलंबित कर दिया गया है। यह घटना चार साल पुरानी है, लेकिन हाल ही में मामले का खुलासा हुआ। 

मामला 7 दिसंबर 2020 का है, जब पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार अवकाश पर थे। उस समय जिला विद्यालय निरीक्षक की जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कालेज ककरौआ के प्रभारी प्रधानाचार्य हरिनाथ सिंह के पास थी। हरिनाथ सिंह ने अवैध तरीके से और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सनातन धर्म इंटर कालेज की अचल संपत्ति बेचने की अनुमति प्रदान कर दी, जबकि यह अधिकार केवल संयुक्त शिक्षा निदेशक को है।

कालेज के प्रबंधक द्वारा संपत्ति बेचने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे प्रबंधन समिति के अन्य सदस्यों ने विरोध किया था। जब उन्हें इस अनधिकृत अनुमति के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने मामले की जांच के लिए शिकायती पत्र दिया। 

उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को हरिनाथ सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन की कार्रवाई का आदेश संयुक्त निदेशक कार्यालय मुरादाबाद और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय रामपुर को भेजा गया है। निदेशक ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद को पदेन जांच अधिकारी नियुक्त किया है और अपचारी अधिकारी के खिलाफ 3 दिन में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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**FAQs:**

1. **What led to the suspension of Principal Harinath Singh?**
   Principal Harinath Singh was suspended for illegally granting permission to sell the property of Sanatan Dharma Inter College, which was beyond his jurisdiction.

2. **What actions have been taken following the suspension?**
   An investigation has been initiated, and the Joint Director of the Muradabad region has been appointed as the investigating officer. An inquiry report and charge sheet are expected within three days.

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