**Rampur News: राज्य मंत्री के प्रयास से हवाई यात्रा सम्भव,सूट बूट हो या चप्पल वाले व्यक्ति सबका हवाई यात्रा का सपना हुआ साकार**

उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख जी ने बिलासपुर विधानसभा के मुबारकपुर गांव के सुंदर नामक व्यक्ति का हवाई सपना साकार कर दिया है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उस सपने को साकार करने के तहत उठाया गया है, जिसमें हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है। 

सुंदर, जो हरबोला जाति से हैं और दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करते हैं, ने आज पहली बार हवाई सफर का अनुभव किया। राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख ने अपने निजी खर्च पर सुंदर को मुरादाबाद से लखनऊ तक हवाई सफर कराया। उन्होंने इस यादगार पल की सेल्फी भी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसे जनता ने खूब सराहा।

यह सब मुरादाबाद एयरपोर्ट के 10 अगस्त को शुभारंभ के बाद हुआ, जब राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवा का उद्घाटन किया था। इस घटना से पूरे बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में उत्साह का माहौल है, और लोग राज्य मंत्री के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा कर रहे हैं।

**रामपुर में लोकल खबरों और अपडेट के लिए www.Snaprampur.xyz (Faster Local News Service of Rampur) पर लोग इन करें।**

**Keywords:**  
Hawai Chapal Person, Dream Fulfilled, State Minister, Baldev Singh Aulakh, Bilaspur Assembly, Mubarakpur Village, Air Travel, Modi, Yogi, Muradabad Airport

**Hashtags:**  
#RampurNews #AirTravel #UPCM #BaldevSinghAulakh #DreamComeTrue #BilaspurAssembly

**FAQs:**

1. **Who helped fulfill Sunder's dream of flying?**  
   Uttar Pradesh's Agriculture State Minister, Baldev Singh Aulakh, helped fulfill Sunder's dream by personally covering the expenses for his air travel.

2. **What is the significance of this event?**  
   This event signifies the fulfillment of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Yogi Adityanath's vision that even a person wearing 'hawai chappals' can experience air travel.

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

EDITOR PICK

**Rampur News: 11 दिन में चार्जशीट..12 तारीखों में फैसला, साढ़े पांच साल की बच्ची से दरिंदगी के दोषी को 20 साल की कैद और एक लाख जुर्माना 🏛️**