भाजपा नेता और पूर्व विधायक अली यूसुफ अली को आचार संहिता उलंघन के एक और मामले में कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा।
यह मामला 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब अली यूसुफ अली चमरौआ विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। नानकार गांव में बिना अनुमति सभा करने के आरोप में उनके खिलाफ मिलक खानम थाने में आचार संहिता उलंघन का केस दर्ज किया गया था।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य और गवाह पेश किए गए, जबकि अली यूसुफ अली के अधिवक्ता महबूब अली पाशा ने आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अली यूसुफ अली को दोषमुक्त कर दिया।
महबूब अली ने बताया कि इससे पहले भी आचार संहिता उलंघन के 18 अन्य मामलों में अली यूसुफ अली को निर्दोष करार दिया जा चुका है।
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