**रामपुर**: जिला न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कुलदीप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि **14 सितंबर 2024** को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 📅
इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक, वैवाहिक मामले, दीवानी वाद, शमनीय दाण्डिक वाद, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद, श्रम आदि लम्बित वादों के साथ-साथ बैंक वसूली संबंधी, जल कर, विद्युत प्रकरण और प्रीलिटिगेशन स्टेज वैवाहिक वादों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त **11, 12 और 13 सितंबर 2024** को लघु अपराध की विशेष लोक अदालत का आयोजन भी होगा, जिसमें वादकारी अपने छोटे-मोटे वादों का निस्तारण कर सकते हैं। 🏛️
जिला न्यायाधीश ने कहा कि नागरिकों को अपने विवादों का निपटान कर शांति से जीवन बिताना चाहिए और न्यायिक व्यवस्था में सहयोग देना चाहिए। 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में मध्यस्तता मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इस अवसर पर जजशिप रामपुर द्वारा 5674 लम्बित/चिन्हित वाद और प्रीलिटिगेशन स्तर पर 61311 मामलों को चिन्हित किया गया है। ⚖️
अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ने जनता से अपील की कि यदि किसी का मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत नहीं है, तो वे संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र भेजकर अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करवा सकते हैं। 12 और 13 सितंबर को आयोजित लघु अपराध की विशेष लोक अदालत में जुर्माने के आधार पर निस्तारण योग्य वादों का निस्तारण भी किया जाएगा। ⚖️
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**FAQs:**
1. **What types of cases will be handled in the National Lok Adalat?**
The National Lok Adalat will handle motor accident claims, family matters, matrimonial disputes, civil suits, and cases under the Electricity Act, along with bank recovery cases, water tax, and electricity issues.
2. **What should one do if their case is not listed for the National Lok Adalat?**
Individuals should submit a petition to the relevant court to have their case scheduled for the National Lok Adalat.
**Poll:**
- Are you planning to resolve any pending cases in the upcoming National Lok Adalat?
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- No
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