जिलाधिकारी जोगिन्दर सिंह द्वारा मालयानों/खनिज से लदे वाहनों का संचालन रात्रि 08ः00 बजे से प्रातः 07ः00 बजे के मध्य किए जाने तथा शेष अवधि में मालयानों/खनिज वाहनों का संचालन प्रतिबन्धित करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा मै० आरके कन्सट्रक्शन लखनऊ द्वारा बिलासपुर मिलक मार्ग रासडंडिया सिलई बड़ा गांव होते हुए भोजीपुरा सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण/शासन की प्राथमिकता वाले निर्माण कार्य को सम्पादित किया जा रहा है, जिसको ससमय पूर्ण कराए जाने के दृष्टिगत मैटेरियल (रेता, बजरी, पत्थर) की आपूर्ति हेतु वाहन संख्या यूपी 22 एटी 4785, यूपी 22 एटी 3091, यूपी 22 एटी 1295 एवं यूपी 25 डीटी 1745 वाहनों को नो एन्ट्री में परिवहन करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग को कार्य से सम्बन्धित वाहनों यथा वाहन संख्या यूपी 22 एटी 4785, यूपी 22 एटी 3091, यूपी 22 एटी 1295 एवं यूपी 25 डीटी 1745 के संचालन हेतु प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई है कि वाहनों की स्पीड लिमिट 30 किमी प्रति घण्टा से अधिक नहीं होगी। साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा कि दुर्घटना किसी भी दशा में न होने पाए।
The Menu of this blog is loading..........
0 टिप्पणियाँ