**Rampur News: सपा सांसद मोहिबुल्लाह की संपत्ति कुर्क करने का आगरा कोर्ट का आदेश, पत्नी को भरणपोषण के लिए नहीं दी राशि ⚖️💼**

रामपुर: सपा सांसद मोहिबुल्लाह की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। परिवार न्यायालय ने आदेश दिया है कि मोहिबुल्लाह अपनी पत्नी, संतान, पिता और माता को भरणपोषण के लिए 10,000 रुपये मासिक की राशि दें। अदालत ने पाया कि मोहिबुल्लाह ने आदेश का पालन नहीं किया और अब तक 5,30,000 रुपये की बकाया राशि नहीं चुकाई है।  
 
अदालत के आदेश के अनुसार, नई दिल्ली स्थित उनकी जंगम संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया गया है। यदि 20 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संपत्ति का विक्रय किया जाएगा। कुर्क की गई संपत्ति से बकाया राशि वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को इस आदेश के निष्पादन के लिए निर्देशित किया है।  

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**FAQs:**  

1. **Why has Mohibullah's property been seized?**  
   Mohibullah's property has been ordered to be seized by the court due to his failure to pay the required maintenance amount of 5,30,000 INR to his wife and family.  

2. **What will happen if Mohibullah doesn't pay the amount within 20 days?**  
   If the amount is not paid within 20 days, the seized property will be sold to recover the outstanding dues.  

**Poll:**  
What do you think about the court's action on Mohibullah?  
1. Necessary step for justice.  
2. Could have been resolved differently.

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