रामपुर। जिला सिविल न्यायालय ने शौकत अली मार्ग, सिविल लाइन्स, रामपुर स्थित 27 दुकानों पर अस्थायी स्थगन आदेश जारी किया है। यह आदेश वादीगण की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद पारित किया गया। न्यायालय ने विवादित संपत्ति की यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
न्यायालय का निर्णय 📜
सिविल जज (प्रवर वर्ग) ने वादीगण के प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए पाया कि वादीगण लगभग 40 वर्षों से इन दुकानों पर विधिक किरायेदार के रूप में काबिज हैं। प्रतिवादीगण पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए वादीगण को बेदखल करने और संपत्ति को ध्वस्त करने की धमकी का आरोप है।
आदेश के मुख्य बिंदु 📝
- यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश: अदालत ने वादीगण और प्रतिवादीगण को आदेश दिया कि प्रकरण के निस्तारण तक विवादित संपत्ति पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।
- शर्तें:
- वादीगण मुकदमे के निस्तारण में अनावश्यक विलंब नहीं करेंगे।
- यदि प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा।
प्रस्तुत साक्ष्य 📂
वादीगण ने किराया रसीदें, बिजली बिल, और पहले के वादों (493/1986, 477/1986, 459/1986) में पारित निर्णय और आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत कीं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे विधिक किरायेदार हैं।
अगली कार्रवाई 📅
- प्रतिवादीगण को 24 जनवरी 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
- वाद बिंदु निर्धारण हेतु 7 फरवरी 2025 को सुनवाई होगी।
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