Rampur News : शत्रु संपत्ति केस में आज़म खान की पत्नी और बेटे को ज़मानत 🏛️⚖️


रामपुर में शत्रु संपत्ति से जुड़े 2020 में दर्ज मुकदमे में आज़म खान की पत्नी तंज़ीन फातिमा और बेटे अदीब आज़म को कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिल गई। इस मामले में कल अब्दुल्ला आज़म की भी ज़मानत मंजूर हुई थी। 🏠📜

कोर्ट में सरेंडर और ज़मानत प्रक्रिया ⚖️

📌 आज कोर्ट में तंज़ीन फातिमा, निगत अफलाक और अदीब आज़म ने सरेंडर किया
📌 MP-MLA कोर्ट ने तीनों को अंतरिम ज़मानत दे दी
📌 इस केस में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा भी कोर्ट पहुंचीं और न्यायपालिका का धन्यवाद किया। 👩‍⚖️🙏

क्या है पूरा मामला? 📑🔍

🔹 9 मई 2020 को रिकार्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद ने लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था
🔹 आरोप था कि सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया गया
🔹 इस मामले में IPC की धारा 218, 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज किया गया था।

नेताओं की प्रतिक्रिया 🎙️

🗣️ तंज़ीन फातिमा – "हमने कानून पर भरोसा रखा और हमें न्याय मिला।"
🗣️ रुचि वीरा (सपा सांसद) – "हम न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं।"
🗣️ अदीब आज़म – "सभी आरोप बेबुनियाद हैं, हम कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।"

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FAQs:

Q1: शत्रु संपत्ति मामला क्या है?
A1: यह मामला सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर शत्रु संपत्ति को गलत तरीके से कब्जे में लेने से जुड़ा है। इस केस में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

Q2: क्या आज़म खान के परिवार के सभी सदस्यों को ज़मानत मिल गई?
A2: हां, इस केस में अब तक तंज़ीन फातिमा, अदीब आज़म और अब्दुल्ला आज़म को ज़मानत मिल चुकी है


📊 Poll:
"क्या शत्रु संपत्ति मामले में आरोप सही हैं?"

1️⃣ हां, जांच होनी चाहिए।
2️⃣ नहीं, यह राजनीतिक मामला है।

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