Rampur News: आर के पैलेस के संचालक के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, मंडप संचालकों में मचा हड़कंप



प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रामपुर जिले में शायद ही किसी विवाह मंडप के संचालक के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की गयी होगी। शिकायतों के अंबार लगने के बाद आखिरकार बोर्ड के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। यदि अधिकारी इसी सजकता के साथ कारवाई करना शुरू कर दें तो आजकल प्रतिस्पर्धा के दौर में तीव्र ध्वनि से बजने बाले डीजे के कारण आमजनमानस को हृदयाघात जैसे रोगों से राहत मिल सकती है और लोगों की मृत्यु दर में गिरावट आ सकती है। लेकिन वर्तमान में डीजे के फैशन के आगे लोगों की जान का कोई मोल नहीं है।मिलक नगर के बिलासपुर रोड स्थित आर के पैलेस के संचालक के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गैर जमानती धारा बीएनएसएस की धारा 152 के तहत कार्रवाई करने की संस्तुति की है। बोर्ड के द्वारा यह कार्रवाई नगर निवासी कपिल देव की शिकायत पर की है। बोर्ड की इस कार्रवाई से मंडप संचालकों में हड़कंप मच गया है। आर के पैलेस के निकट निवासी कपिल देव ने आरके पैलेस के संचालक पर तीव्र ध्वनि प्रदूषण करने तथा नो पार्किंग जोन में वाहनों की पार्किंग करवाने की शिकायत बर्षों से मुख्यमंत्री पोर्टल पर करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्रीय कार्यलय के अधिकारियों द्वारा शिकायत का संज्ञान गंभीरतापूर्वक लिया गया। दिनांक 19/03/2025 को क्षेत्रीय कार्यलय के अधिकारियों द्वारा आरके पैलेस विवाह मंडप के संचालक वैभव गुप्ता की मौजूदगी में आरके पैलेस परिसर का आकास्मिक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान बैंकेट हाल के संचालक द्वारा एसटीपी की स्थापना तथा बैकेट हाल के संचालन हेतु सम्बन्धित किसी विभाग का पंजीयन प्रस्तुत नहीं किया गया।अधिकारियों ने पाया कि उक्त बैंकेट हॉल में वैवाहिक व अन्य कार्यक्रम सम्पन्न किये जाते हैं।वैकेट हॉल में भोजन पकाने हेतु दो तन्दूर भट्ठियों स्थापित हैं, जिसमें ईधन के रूप में आवश्यकतानुसार लकड़ी व कोयले का प्रयोग किया जाता है। उक्त तन्दूर भट्ठियों पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है।वैवाहिक व अन्य कार्यकम होने की स्थिति में फ्लोर वॉशिंग एवं प्रयुक्त बर्तनों की धुलाई से जनित दूषित पानी के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी। बैंकेट हॉल में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु 62 केवीए, 25 केवीए व 05 केबीए क्षमता के डीजे सेट्स स्थापित पाये गये, जिन पर ध्वनि एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के समय डी.जी. सेट के संचालन से निकलने बाली ध्वनि तीव्रता का स्तर 83.4 डीबी मापा गया जो कि आवासीय व वाणिज्यक क्षेत्र में निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक है। बैंकेट हाल में शादी,बर्थ-डे पार्टी व अन्य समारोह का आयोजन होने से जन समूह के एकत्रण तथा वाहनों की पार्किंग हेतु सुविधा उपलब्ध नहीं पायी गयी। विवाह समारोह के दौरान वाहनों से पहुंचने बाले लोग अपने वाहनों को सड़क के दोनों ओर तथा शिकायतकर्ता के घर के आगे खड़े करते हैं। जिसके कारण टीम ने पब्लिक न्यूसेंस होने की पूर्ण सम्भावना जताई।टीम ने पूर्व में प्राप्त शिकायती प्रकरण का हवाला देते हुए बताया है कि बर्ष 2017 में भी आरके पैलेस के संचालक को नोटिस प्रेषित किया गया था लेकिन मंडप संचालक द्वारा अभी तक कोई जबाब नहीं दिया गया। उक्त के दृष्टिगत आरके पैलेस के संचालन से आम जन मानस को पब्लिक न्यूसेंस की समस्या होना एवं आस-पास के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पडना स्वाभाविक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यलय मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा उपजिलाधिकारी मिलक को भेजे पत्र में आरके पैलेस के संचालक के विरूद्ध बीएनएसएस की धारा 152 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। एसडीएम सुनील कुमार ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यलय द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उपरोक्त मामला एसडीएम न्यायालय में दर्ज होगा।जिसकी सुनवाई एसडीएम द्वारा की जाएगी।

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